Mahua Moitra Row: अधीर रंजन ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, बोले- मुझे यकीन है कोई अन्याय नहीं होगा

Adhir Ranjan
ANI
अंकित सिंह । Dec 2 2023 12:07PM

विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता में आचार समिति ने 9 नवंबर को एक बैठक के दौरान रिपोर्ट को अपनाया, जिसमें छह सदस्यों ने मोइत्रा के निष्कासन का समर्थन किया और चार विपक्षी सदस्यों ने असहमति नोट प्रस्तुत किए।

लोकसभा में कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को 'कैश फॉर क्वेरी' मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ आचार समिति की कार्यवाही के मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर सदन की "मुख्य रूप से सदस्यों के अधिकारों से संबंधित" संसदीय समिति प्रक्रियाओं की व्यापक समीक्षा का आग्रह किया है। 

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विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता में आचार समिति ने 9 नवंबर को एक बैठक के दौरान रिपोर्ट को अपनाया, जिसमें छह सदस्यों ने मोइत्रा के निष्कासन का समर्थन किया और चार विपक्षी सदस्यों ने असहमति नोट प्रस्तुत किए। यह रिपोर्ट सोमवार को शीतकालीन सत्र के शुरुआती दिन संसद के निचले सदन में पेश की जाएगी। चौधरी का पत्र आचार समिति की कार्यवाही की जांच और पारदर्शिता के संबंध में चिंताओं पर जोर देता है, विशेषाधिकार और आचार समितियों की भूमिकाओं में संभावित अस्पष्टताओं और दंडात्मक शक्तियों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों की अनुपस्थिति को उजागर करता है।

सांसद ने इसकी गंभीरता और दूरगामी प्रभाव का हवाला देते हुए निष्कासन की अभूतपूर्व सिफारिश पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संसद से निष्कासन, आप सहमत होंगे श्रीमान, एक अत्यंत गंभीर सज़ा है और इसके बहुत व्यापक प्रभाव होते हैं। यह पत्र महुआ मोइत्रा मामले और पिछले उदाहरणों, विशेष रूप से 2005 के "कैश-फॉर-क्वेरी" घोटाले के बीच प्रक्रियात्मक अंतर पर प्रकाश डालता है, जहां एक स्टिंग ऑपरेशन के कारण सदस्यों को निष्कासित कर दिया गया था। चौधरी ने सवाल किया कि क्या स्थापित प्रक्रिया का पालन किया गया था और क्या मोइत्रा के मामले में कोई निर्णायक मनी ट्रेल स्थापित किया गया था।

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चौधरी ने पत्र में कहा, "यह भी स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है कि व्यवसायी ने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके प्रश्न पूछने के माध्यम से स्पष्ट रूप से अपने हितों की पूर्ति के बावजूद सदस्य के खिलाफ जाने का फैसला क्यों किया।" उन्होंने कहा कि समिति की बैठकों की कार्यवाही पूरी तरह से गोपनीय होती है और यह नियम अत्यंत गंभीर और बेहद संवेदनशील मामले की जांच करने वाली समिति के मामले में सख्ती से पालन के लिए और भी अधिक प्रासंगिक होता है। फिर भी, आचार समिति के अध्यक्ष और साथ ही शिकायतकर्ता सदस्य खुले तौर पर अपने विचार रख रहे थे और निर्णय दे रहे थे, जबकि मामले की जांच चल रही थी और निष्कर्ष तैयार करने और रिपोर्ट तैयार करने का काम चल रहा था।

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