Pawan Khera की बढ़ी मुश्किलें, Transit Bail के खिलाफ Supreme Court पहुंची Assam सरकार

Pawan Khera
ANI
अंकित सिंह । Apr 13 2026 2:16PM

असम सरकार ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दी गई ट्रांजिट अग्रिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, यह जमानत तेलंगाना उच्च न्यायालय ने असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर टिप्पणी से जुड़े मामले में दी थी। राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की है।

असम सरकार ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस हालिया आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसमें कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अस्थायी जमानत दी गई थी। राज्य सरकार ने इस फैसले को पलटने की अपील दायर की है, जिसके तहत उन्हें एक सप्ताह की पारगमन अग्रिम जमानत दी गई थी। यह अंतरिम सुरक्षा असम में दर्ज एक मामले के संबंध में दी गई थी। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी शर्मा के खिलाफ खेड़ा द्वारा कथित तौर पर की गई टिप्पणियों से संबंधित है। खेड़ा ने कथित तौर पर उन पर कई विदेशी पासपोर्ट रखने और विदेशों में अघोषित संपत्ति रखने का आरोप लगाया था।

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तेलंगाना उच्च न्यायालय ने खेड़ा को एक सप्ताह की अवधि के लिए गिरफ्तारी से सीमित सुरक्षा प्रदान की थी। हालांकि, असम सरकार ने इस राहत का विरोध करते हुए मामले में पारगमन अग्रिम जमानत दिए जाने का विरोध किया है। खबरों के मुताबिक, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मामले की तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया है। उसने भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के समक्ष बुधवार को ही सुनवाई का अनुरोध किया है।

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री शर्मा के परिवार के बारे में टिप्पणी करने के बाद असम में अपने खिलाफ दर्ज मामले के बाद गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। 5 अप्रैल को, खेड़ा ने रिनिकी भुयान शर्मा पर कई पासपोर्ट रखने और विदेशों में संपत्ति होने का आरोप लगाया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि ये विवरण 9 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनावों के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के चुनावी हलफनामे में नहीं बताए गए थे। 

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इन आरोपों के बाद, गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में खेरा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। शिकायत में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत आरोप शामिल हैं, जैसे कि चुनाव के संबंध में झूठे बयान देने के लिए धारा 175 और धोखाधड़ी से संबंधित धारा 318। गिरफ्तारी की आशंकाओं के बीच, खेरा ने 7 अप्रैल को अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। अपनी याचिका में, उन्होंने अपना आवासीय पता हैदराबाद बताया और पुलिस द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की स्थिति में कानूनी सुरक्षा का अनुरोध किया।

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