क्या आप अस्पताल का बिल नगद भरते है? केश में लेनदेन करने वाले सावधान हो जाओ, इनकम टैक्स कर रहा निगरानी

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ANI
रेनू तिवारी । Aug 21 2022 12:15PM

अगर आप भी बड़े अस्पतालों में, बैंक्वेट हॉल में या कहीं भी बड़ी रकम का लेनदेन नगद में करते हैं तो आपके उपर इनकम टैक्स की तलवार लटक सकती हैं। आयकर विभाग टैक्स चोरी को लेकर काफी सख्त हो गया गै। वह बहुत ही बारीकी से टैक्स चोरो को पकड़ने के लिए निकरानी कर रहा हैं।

अगर आप भी बड़े अस्पतालों में, बैंक्वेट हॉल में या कहीं भी बड़ी रकम का लेनदेन नगद में करते हैं तो आपके उपर इनकम टैक्स की तलवार लटक सकती हैं। आयकर विभाग टैक्स चोरी को लेकर काफी सख्त हो गया गै। वह बहुत ही बारीकी से टैक्स चोरो को पकड़ने के लिए निकरानी कर रहा हैं। अपनी टीम के साथ मिलकर वह ऐसे लोगों पर नजर रख रहा है जो टेक्स चोरी कर रहे है नकद लेनदारी करके।

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आयकर विभाग के अनुसार, ऋण या जमा के लिए 20,000 रुपये या उससे अधिक नकद स्वीकार करना प्रतिबंधित है, और इस तरह के लेनदेन केवल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से ही किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से कुल मिलाकर 2 लाख रुपये से अधिक नकद प्राप्त करने की अनुमति नहीं है। लोग किसी पंजीकृत ट्रस्ट या राजनीतिक दल को नकद में किए गए दान को कटौती के रूप में दर्ज नहीं कर सकते हैं।

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विभाग अस्पतालों सहित कुछ संस्थानों और व्यवसायों में नकद लेनदेन की निगरानी कर रहा है। NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि की कि कई मामलों में स्वास्थ्य सुविधाओं ने भर्ती होने पर मरीज के पैन कार्ड लेने के नियम की अवहेलना की।

आयकर विभाग अब ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की योजना बना रहा है। विभाग उन रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के डेटा का उपयोग करने की योजना बना रहा है जिन्होंने निजी चिकित्सा सुविधाओं के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया है।

दाखिल किए गए रिटर्न में किसी भी विसंगति का पता लगाने के लिए कर विभाग वार्षिक सूचना विवरण जैसे विस्तृत डेटा का उपयोग कर रहा है।

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