भोपाल और इंदौर में लागू हुई पुलिस कमिश्नर प्रणाली, गृह मंत्री ने किया एलान

Police commissioner system in mp
सुयश भट्ट । Dec 9 2021 6:02PM

भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम- पुलिस कमिश्नर सिस्टम में भोपाल में एक पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के कुल 02 अधिकारी, उपायुक्त स्तर के 08 अधिकारी तथा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के 10 अधिकारी तथा सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के 33 अधिकारी पदस्थ किए जाएंगे।

भोपाल। मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली  को लेकर इंतजार अब खत्म हो चुका है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घोषणा कर इस प्रणाली के क्रियान्वन पर मुहर लगा दी है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली के ड्राफ्ट को गृह विभाग विधि विभाग और वित्त विभाग ने अपनी स्वीकृति दे दी है और अब मूर्त रूप दे दिया गया है।

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पुलिस-कमिश्नर प्रणाली को 5-5 अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी कर लागू किया गया है। पुलिस-कमिश्नर सिस्टम की घोषणा करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज का दिन मध्य प्रदेश पुलिस के लिए ऐतिहासिक दिन है। भोपाल और इंदौर में ADG रैंक के अफसर पुलिस आयुक्त होंगे। पुलिस कमिश्नर सिस्टम में भोपाल में 38 और इंदौर में 36 थाने आएंगे।

इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम- पुलिस कमिश्नर सिस्टम में इंदौर में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ पुलिस महानिरीक्षक स्तर का एक पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के कुल 02 अधिकारी (उप पुलिस महानिरीक्षक), पुलिस उपायुक्त स्तर के 08 अधिकारी (पुलिस अधीक्षक) तथा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के 12 अधिकारी (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक) तथा सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के 30 अधिकारी पदस्थ (उपपुलिस अधीक्षक) किए जाएंगे। इसके साथ  पुलिस अधीक्षक ग्रामीण का एक पद होंगे।

वहीं भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम- पुलिस कमिश्नर सिस्टम में भोपाल में एक पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के कुल 02 अधिकारी, उपायुक्त स्तर के 08 अधिकारी तथा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के 10 अधिकारी तथा सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के 33 अधिकारी पदस्थ किए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण का एक पद होंगे।

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने से पहले कहा था कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर है पुलिस अच्छा काम कर रही है। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है।

आपको बता दें कि एरिया नोटिफिकेशन के तहत शहरी पुलिस थाना क्षेत्र में यह प्रणाली लागू होगी। इसमें नगर निगम सीमा के सभी पुलिस थाने रहेंगे। इसके अलावा देहात के थानों को बाहर रखा जाएगा, लेकिन जिन पुलिस थानों के क्षेत्र में देहात और शहरी क्षेत्र दोनों शामिल रहेंगे, उन्हें भी प्रणाली में शामिल रखा जाएगा।

ये अधिकार मिलेंगे पुलिस कमिश्नर को

  1. धारा 107 (शांति भंग करने का प्रयास)
  2. धारा 116 (झगड़ा करना या झगड़े का प्रयास करना)
  3. धारा 144 (शांति भंग होने या आपातकाल से बचाव के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश)
  4. एनएसए (राज्य सुरक्षा अधिनियम)
  5. जिला बदर
  6. प्रिजनर्स एक्ट
  7. अनैतिक देह व्यापार अधिनियम
  8. शासकीय गोपनीय अधिनियम

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