रॉबर्ट वाड्रा को झटका, कोर्ट ने धन शोधन मामले में पूछताछ पर रोक लगाने से किया इंकार
अदालत ने ईडी की जांच रोकने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तारीख दो मार्च तय की है। ईडी ने धन शोधन से जुड़े एक मामले में पिछले साल वाड्रा के कार्यालय में छापेमारी कर ये दस्तावेज जब्त किए थे।
नयी दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही पूछताछ रोकने का अनुरोध करने वाली रॉबर्ट वाड्रा की अर्जी खारिज करते हुए उन्हें मंगलवार से जांच में सहयोग करने को कहा है। विशेष न्यायाधीश अरविन्द कुमार ने कहा कि सोमवार को ईडी को निर्देश दिया कि वाड्रा को उनके कार्यालय से पिछले साल जब्त किए गए दस्तावेजों की प्रति पांच दिन के भीतर मुहैया कराए।
Robert Vadra has to appear tomorrow before Enforcement Directorate tomorrow in money laundering case, Delhi's Patiala House Court also directs him to appear (file pic) pic.twitter.com/EW6ojqdMX5
— ANI (@ANI) February 25, 2019
अदालत ने ईडी की जांच रोकने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तारीख दो मार्च तय की है। ईडी ने धन शोधन से जुड़े एक मामले में पिछले साल वाड्रा के कार्यालय में छापेमारी कर ये दस्तावेज जब्त किए थे।
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गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा विदेशों में संपत्तियों की कथित खरीद और राजस्थान के बीकानेर में कथित जमीन घोटाला मामलों में आरोपी हैं। वाड्रा ने शनिवार को अदालत में अर्जी देकर कहा था कि ईडी जब्त दस्तावेजों के आधार पर उनसे पूछताछ कर रहा है, इसलिए उन्हें सब दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराई जानी चाहिए। एजेंसी ने सात दिसंबर, 2018 को दिल्ली में वाड्रा के कार्यालयों पर छापा मारा था।
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