तमिलनाडु में चुनाव खत्म होते ही सख्ती शुरू, 10 अप्रैल से फिर से लागू होंगी पाबंदियां

Corona

एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार यहां कोयम्बेडू जैसे बड़े सब्जी बाजारों तथा जिलों में ऐसे अन्य बड़े बाजारों में खुदरा दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चेन्नई में चलने वाली बसों और अंतरराज्यीय बसों में बैठक क्षमता से अधिक यात्रियों को चढ़ने की अनुमति नहीं होगी।

चेन्नई। कोविड-19 के नये मामले बढ़ने के बीच तमिलनाडु सरकार ने बृहस्पतिवार को 10 अप्रैल से सिनेमाघरों में केवल 50 प्रतिशत बैठक क्षमता की अनुमति और चुनिंदा गतिविधियों पर रोक जैसी पाबंदियों को पुन: लागू करने की घोषणा की। सरकार ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में दो सप्ताह के अंदर कोविड टीका लगवा लेना चाहिए। 

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एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार यहां कोयम्बेडू जैसे बड़े सब्जी बाजारों तथा जिलों में ऐसे अन्य बड़े बाजारों में खुदरा दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चेन्नई में चलने वाली बसों और अंतरराज्यीय बसों में बैठक क्षमता से अधिक यात्रियों को चढ़ने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह टैक्सियों और ऑटोरिक्शों में क्रमश: केवल तीन और दो यात्री ही चल सकेंगे। इसी तरह धार्मिक आयोजनों की अनुमति रात आठ बजे तक ही है। तमिलनाडु में बुधवार को कोरोना वायरस के करीब 4000 नये मामले आये थे। जिनमें से चेन्नई और आसपास के इलाकों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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