Sindh में Transgender कोटा पर 'अपमानजनक' शर्त, पहचान साबित करने के लिए Medical Test क्यों?
एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, यह कोटा नीति जुलाई 2022 में पारित सिंध सिविल सेवक संशोधन विधेयक के माध्यम से लागू की गई थी, जिसमें ग्रेड 15 तक की सरकारी नौकरियों में 0.5 प्रतिशत सीटें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षित की गई हैं। हालांकि, इस कानून के तहत भर्ती के लिए पात्र होने से पहले आवेदकों को एक स्थायी मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।



























































