बेंगलुरु हिंसा: कर्नाटक सरकार 'दावा कमिश्नर' की नियुक्ति के लिए करेगी HC का रुख

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘‘बैठक में यह फैसला किया गया कि निजी और सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के आकलन और दोषियों से नुकसान की भरपाई के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर दावा कमिश्नर की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया जाए।’’
बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने शहर में पिछले सप्ताह की हिंसा के दौरान संपत्ति को हुए नुकसान के आकलन और दोषियों से नुकसान की भरपाई के संबंध में ‘दावा कमिश्नर’ की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय का रुख करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि हिंसक घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की गयी है और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) भी लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने गृहमंत्री बासवराज बोम्मई और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सोमवार को बैठक की।
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येदियुरप्पा ने ट्वीट किया, ‘‘हमारी सरकार ने केजी हल्ली और डीजी हल्ली में हिंसक घटनाओं में निजी और सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन कराने और दोषियों से नुकसान की भरपाई करने का फैसला किया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘डीजे हल्ली और केजी हल्ली में हिंसक घटनाओं के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गयी है और यूएपीए कानून भी लगाया जा रहा है। ’’ राज्य सरकार ने 11 अगस्त की रात शहर के एक हिस्से में हिंसा के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली करने का फैसला किया है और इसके लिए दंगाइयों से हर्जाना वसूला जाएगा। बैठक के बाद संवाददाताओं से गृह मंत्री बोम्मई ने कहा कि दंगाइयों से नुकसान की भरपाई के निर्देश के बाद ‘दावा कमिश्नर’ की जल्द नियुक्तिके लिए राज्य सरकार महाधिवक्ता के जरिए उच्च न्यायालय में अपील करेगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘‘बैठक में यह फैसला किया गया कि निजी और सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के आकलन और दोषियों से नुकसान की भरपाई के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर दावा कमिश्नर की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया जाए।’’ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और यूएपीए भी लगाया जा रहा है। मामले की पूरी छानबीन के लिए पहले ही विशेष जांच टीम बनायी जा चुकी है और तीन विशेष लोक अभियोजक भी नियुक्त किए जाएंगे। स्थिति के हिसाब से आरोपियों के खिलाफ गुंडा कानून भी लगाया जाएगा।
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पुलकेशीनगर के कांग्रेस विधायक आर अखंड श्रीनिवास मूर्ति के रिश्तेदार पी नवीन द्वारा सोशल मीडिया पर कथित भड़काऊ पोस्ट डाले जाने के बाद 11 अगस्त की रात डीजे हल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हिंसा हुई थी। दंगाइयों ने विधायक के आवास और डीजे हल्ली में एक थाने में भी आग लगा दी और कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। एक सवाल के जवाब में बोम्मई ने कहा, ‘‘मामले दर्ज किए गए हैं और जांच से पता लगेगा कि क्या दोषियों का किसी संगठन से जुड़ाव था। जांच के नतीजे के आधार पर हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे।’’
बाहरी लोगों की संलिप्तता के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘300 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं , कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया जाना है। कुछ लोग घटना में सीधे तौर पर जुड़े थे जबकि कुछ लोग साजिश रचने आदि में परोक्ष रूप से जुड़े हुए थे। विस्तृत जांच चल रही है। हर चीज हम साझा नहीं कर सकते। ’’ एनआईए या सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा घटना की जांच की संभावना पर गृह मंत्री ने कहा कि फिलहाल राज्य की पुलिस जांच कर रही है और किन परिस्थितियों में गोलीबारी हुई इसकी जांच जिलाधिकारी करेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘आज की बैठक में इस पर चर्चा नहीं हुई। इस बारे में कोई सवाल नहीं उठा। फिलहाल हमारी पुलिस जांच कर रही है और यह अग्रिम चरण में है।’’ उपद्रव कर रही भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस की गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गयी थी।
Stringent action has been initiated against the culprits of DJ Halli and KG Halli violent incidents including invoking of the Unlawful Activities Prevention Act - UAPA Act. (2/3)
— B.S. Yediyurappa (@BSYBJP) August 17, 2020
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