आदिवासी सशक्तिकरण की दिशा में 'मामा' का एक और फैसला, MP टूरिज्म के 18 होटलों में बेची जाएगी महुआ से बनी हेरिटेज शराब

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मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने महुआ को हेरिटेज शराब के रूप में उत्पादन के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी की। इसका निर्माण आदिवासी बहुल जिलों डिंडोरी और अलीराजपुर में दो स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा। आबकारी आयुक्त राजीव चंद्र दुबे ने बताया कि अलीराजपुर के स्थानीय लोगों द्वारा 'मॉन्ड' ब्रांड नाम सुझाया गया है।

भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने MP टूरिज्म के होटलों में 'महुआ शराब' की बिक्री को अनुमति दे दी है। इसे आदिवासी सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी पहल माना जा रहा है क्योंकि 'महुआ शराब' को स्थानीय स्तर पर तैयार किया जाएगा। इसके बाद शिवराज सरकार इसे अन्य राज्यों के साथ-साथ विदेशों में भी ले जाने की तैयारी कर रही है।

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शिवराज सरकार ने महुआ को हेरिटेज शराब के रूप में उत्पादन के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी की। इसका निर्माण आदिवासी बहुल जिलों डिंडोरी और अलीराजपुर में दो स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा। अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, आबकारी आयुक्त राजीव चंद्र दुबे ने बताया कि अलीराजपुर के स्थानीय लोगों द्वारा 'मॉन्ड' ब्रांड नाम सुझाया गया है और सरकार जल्द ही अंतिम निर्णय लेगी।

पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर महुआ शराब को सबसे पहले एमपी टूरिज्म द्वारा संचालित 18 होटलों और बार में बेचा जाएगा। आपको बता दें कि महुआ शराब की कीमत अभी तय नहीं की गई है। लेकिन शराब की गुणवत्ता किसी भी प्रतिष्ठित ब्रांड के बराबर होगी। प्रतिक्रिया के आधार पर सरकार बिक्री काउंटर खोलने पर फैसला करेगी।

अधिकारियों का कहना है कि यह पहली बार है कि स्थानीय स्तर पर महुआ शराब पेशेवर तरीके से बनाई जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि विनिर्माण प्रक्रिया पुणे में वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए शोध का पालन करेगी।

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गौरतलब है कि कुछ वक्त पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि जल्द ही महुआ शराब को लेकर नई आबकारी नीति लाई जाएगी और इसके जरिए महुआ शराब को हेरिटेज का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने जनजाति गौरव सप्ताह के समापन कार्यक्रम में कहा था कि मैं मानता हूं कि नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार परंपरा में कई चीजें हैं जो करनी पड़ती हैं।

इसी बीच उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति महुआ शराब बनाएगा तो वह अवैध नहीं होगी बल्कि हेरिटेज शराब के नाम से शराब की दुकानों पर बिक्री की जाएगी।

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