टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को दस दिन के लिए सीबीआई हिरासत में भेजा गया

Anubrata Mondal
ANI

टीएमसी नेता के वकील ने कहा कि उनके द्वारा जमानत के लिए कोई याचिका दायर नहीं की गई है। इस आरोप पर कि मंडल एजेंसी की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वकील ने कहा कि एक आरोपी को चुप रहने का अधिकार है और उन्हें जो कुछ भी कहना है वह सुनवाई के दौरान सामने आएगा।

आसनसोल (प.बंगाल)।  पश्चिम बंगाल के आसनसोल शहर में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता अनुब्रत मंडल को मवेशी तस्करी के एक मामले में केंद्रीय एजेंसी की 10 दिन की हिरासत में भेज दिया। टीएमसी की वीरभूम जिला इकाई के अध्यक्ष मंडल को सीबीआई ने दिन में उनके बोलपुर स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने जांच एजेंसी के आवेदन पर मंडल को 20 अगस्त तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया। 

इसे भी पढ़ें: क्या बंगाल में ममता को 'खेला' से ही जवाब देगी BJP? ऑपरेशन लोटस से कैसे बचेगी TMC?

टीएमसी नेता के वकील ने कहा कि उनके द्वारा जमानत के लिए कोई याचिका दायर नहीं की गई है। इस आरोप पर कि मंडल एजेंसी की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वकील ने कहा कि एक आरोपी को चुप रहने का अधिकार है और उन्हें जो कुछ भी कहना है वह सुनवाई के दौरान सामने आएगा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़