नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 14 वर्ष का सश्रम कारावास

rigorous imprisonment
दिनेश शुक्ल । Mar 10 2021 10:26PM

अभियोजन कि कहानी के अनुसार दिनांक 10 दिसम्बर 2018 को नाबालिग अभियोक्ति अपने घर पर थी। उसे आरोपी लखन बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।

नरसिंहपुर। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिला न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश हितेंद्र सिंह सिसोदिया ने सत्र प्रकरण क्र. 11/19 में आरोपी लखन उर्फ लक्ष्मण सेन को 14 वर्ष का कठोर कारावास एवं 7000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। अभियोजन कि कहानी के अनुसार दिनांक 10 दिसम्बर 2018 को नाबालिग अभियोक्ति अपने घर पर थी। उसे आरोपी लखन बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।

 

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वह जब आरोपी के कब्जे से छूटकर आई तो उसने अपने परिवार वालों के साथ जाकर करेली थाने में रिपोर्ट की पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। अभियोजन ने अपने समर्थन में 11 साक्षियों की साक्ष्य अंकित कराकर अपने अंतिम तर्क प्रस्तुत किये जिससे सहमत होते हुए। आरोपी लखन को धारा 376, 363 एवं 452 भादवि का दोषी पाते हुए 14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,0000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया अभियोजन की और से विशेष लोक अभियोजक ठाकुर सूर्यप्रताप सिंह ने पैरवी की।

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