जयराम रमेश बोले- हम स्मृति ईरानी के मामले में सारे तथ्यात्मक विवरण अदालत के समक्ष रखेंगे

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनकी बेटी गोवा में रेस्तरां-सह-बार की ना तो मालिक हैं और न ही उन्होंने कभी वहां भोजन एवं पेय पदार्थों के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनकी बेटी गोवा में रेस्तरां-सह-बार की ना तो मालिक हैं और न ही उन्होंने कभी वहां भोजन एवं पेय पदार्थों के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। साथ ही, अदालत ने कहा था कि उनके प्रति कांग्रेस के नेता ‘‘दुर्भावनापूर्ण इरादा’’ रखे हुए प्रतीत होते हैं। उच्च न्यायालय ने कहा था कि यहां तक कि गोवा सरकार द्वारा जारी किया गया कारण बताओ नोटिस ईरानी या उनके परिवार के सदस्यों को संबोधित नहीं था।
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अदालत ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं-जयराम रमेश, पवन खेड़ा, नेट्टा डिसूजा- के साथ अन्य ने उनके खिलाफ झूठे, तल्ख और आक्रामक व्यक्तिगत हमले करने की साजिश रची। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि ईरानी की पुत्री गोवा में अवैध बार चलाती हैं।
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