Delhi में MCD Rules बदले, अब जेल नहीं पर गंदगी फैलाने से कुत्ता घुमाने तक लगेगा भारी जुर्माना

Delhi
ANI
एकता । Mar 29 2026 12:20PM

'जन विश्वास विधेयक' के तहत MCD के पुराने कानूनों को आधुनिक बनाया जा रहा है, जिसका दोहरा उद्देश्य छोटे अपराधों के लिए जेल की सजा खत्म करना और जुर्माने को प्रासंगिक बनाना है। इस संशोधन के बाद, अब सफाईकर्मी को काम से गायब रहने पर जेल नहीं होगी, जबकि सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करने और यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना कई गुना तक बढ़ा दिया गया है।

दिल्ली नगर निगम के पुराने नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली गई है। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य छोटे अपराधों के लिए जुर्माने की राशि को बढ़ाना और पुराने कानूनों को आज के समय के अनुसार प्रासंगिक बनाना है।

पालतू जानवरों से जुड़े नियम

नए विधेयक के तहत, यदि कोई मालिक अपने पालतू कुत्ते को बिना पट्टे के सड़क पर घुमाता है, तो उसे अब 50 रुपये के बजाय 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा। इसी तरह, सड़कों पर मवेशियों (गायों या भैंसों) को बांधने पर भी जुर्माने की राशि 100 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये करने का प्रस्ताव है।

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गंदगी फैलाने पर सख्ती

सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने और पेशाब करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। पहले इसके लिए अधिकतम 50 रुपये का जुर्माना था, जिसे अब बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। गंदगी न हटाने पर पहली बार पकड़े जाने पर चेतावनी दी जाएगी, लेकिन दूसरी बार उल्लंघन करने पर सीधे 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। कूड़ा फेंकने या सड़क पर गंदगी बहाने पर भी अब 50 के बजाय 200 रुपये देने होंगे।

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अन्य महत्वपूर्ण बदलाव

विधेयक में कई अन्य नागरिक नियमों के उल्लंघन पर भी दंड बढ़ाया गया है। मकान नंबर मिटाने पर जुर्माना 50 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। खतरनाक आतिशबाजी पर 50 रुपये की जगह पर अब 500 रुपये देने होंगे। निगम अधिकारी को परिसर में आने से रोकने पर जुर्माना 50 से बढ़कर 500 रुपये होगा। आदेश के बाद भी असुरक्षित इमारत में रहने पर जुर्माना 200 से बढ़ाकर 1,000 रुपये किया गया है।

जेल की सजा खत्म, अब लगेगा जुर्माना

विधेयक में एक मानवीय बदलाव भी किया गया है। पुराने नियम (धारा 387) के तहत, यदि कोई सफाईकर्मी बिना सूचना दिए काम से गायब रहता था, तो उसे एक महीने की जेल हो सकती थी। नए प्रस्ताव में इस 'अपराध' की श्रेणी को खत्म कर दिया गया है और जेल की जगह केवल 500 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया है।

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