Hathras Case: पीड़ित परिवार को Supreme Court से राहत नहीं, Delhi शिफ्टिंग पर HC करेगा फैसला
जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि वह पीड़ित परिवारों के लिए आकस्मिक योजना की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करे। कोर्ट ने कहा कि हमारी राय है कि इस कोर्ट के लिए उक्त आदेश पर विचार करना दो कारणों से उचित नहीं होगा: पहला, यह SLP (विशेष अनुमति याचिका) केवल 27.06.2022 के अंतरिम आदेश तक ही सीमित है, और उस आदेश को जारी हुए काफी समय बीत चुका है। दूसरा, बाद का आदेश इस समय हाई कोर्ट के समक्ष समीक्षाधीन है। हम हाई कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि वह उक्त आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करे और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करे।



























































