17 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड में रहेंगे मनीष सिसोदिया, दिल्ली आबकारी नीति मामले पर कोर्ट का फैसला

Manish Sisodia
ANI
रेनू तिवारी । Mar 10 2023 4:12PM

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी ने अपनी अर्जी में आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की 10 दिन की हिरासत मांगी थी।

दिल्ली आबकारी नीति मामला: मनीष सिसोदिया की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के मामले में उनकी जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और अगली  सुनवाई 21 मार्च को होगी, वहीं अब प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मांगी गयी 10 दिनों की सिसोदिया की रिमांड पर भी कोर्ट का फैसला आ गया हैं। मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने 7 दिनों की ईडी की रिमांड पर भेज दिया हैं। 17 मार्च तक मनीष सिसोदिया ईडी की हिरासत में रहेंगे। 

 

सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 21 मार्च को स्थगित कर दी है। अदालत ने हालांकि प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी ने अपनी अर्जी में आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की 10 दिन की हिरासत मांगी थी। उनकी गिरफ्तारी की अवधि बढ़ाने को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ईडी ने सुनवाई के दौरान कहा कि विशेषज्ञ समिति के सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया, लाभ मार्जिन बढ़ाया गया और दक्षिण भारत समूह को लाभ हुआ।

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सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की अदालत को बताया कि मनीष सिसोदिया ने अन्य लोगों के नाम से सिम कार्ड और मोबाइल फोन खरीदे थे। यह मनीष सिसोदिया से पूछताछ के लिए 10 दिन की हिरासत की मांग कर रहा है ताकि मॉडस ऑपरेंडी की पहचान की जा सके और अन्य लोगों को समन किया जा सके।

 ईडी ने दावा किया कि 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई। जांच एजेंसी ने अदालत में तर्क दिया कि "खुदरा विक्रेता को भारी मात्रा में लाभ दिया गया। नीति के निर्माण में त्रुटि थी। थोक विक्रेताओं को 12 प्रतिशत लाभ मार्जिन रखा गया था जो नीति के विरुद्ध था। लाभ बढ़ाने के मामले में मनीष सिसोदिया का बयान दूसरों से अलग है।" मार्जिन। उनका कहना है कि पिछली गणना के आधार पर थोक विक्रेताओं को लाभ मार्जिन दोगुना कर दिया गया था। जबकि जीओएम में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। 

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ईडी पर पलटवार करते हुए, मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने कहा, "अदालत गिरफ्तारी के समय की अनदेखी नहीं कर सकती है और गिरफ्तारी को दुर्भावनापूर्ण और एक व्यक्ति को निरंतर हिरासत में रखना कह सकती है।"

दिल्ली शराब नीति घोटाले में घंटों की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। सिसोदिया पहले से ही 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।

अधिकारियों ने कहा कि ईडी ने मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम से ईडी ने 9 मार्च को अब खत्म हो चुकी शराब नीति के संबंध में 6 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।

ईडी द्वारा सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बोलते हुए केजरीवाल ने कहा, "मनीष को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, छापे में कोई पैसा नहीं मिला। कल जमानत पर सुनवाई है। मनीष को कल रिहा कर दिया जाता। इसलिए आज ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। उनका एक ही मकसद है- मनीष को हर कीमत पर जेल के अंदर रखना। रोज नए-नए फर्जी केस बनाकर। जनता देख रही है, वे जवाब देंगे..."

उन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल में दूसरे दौर की पूछताछ के बाद 51 वर्षीय को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया। ईडी ने आरोप लगाया कि सिसोदिया अपने जवाबों में टालमटोल कर रहे थे और "जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे।"

2021-22 के लिए दिल्ली शराब या आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में 26 फरवरी को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद सिसोदिया वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी द्वारा सिसोदिया से पहले दौर की पूछताछ 7 मार्च को हुई थी।

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