Brigadier Promotion Row: पदोन्नति आदेश की अनदेखी पर Delhi High Court सख्त, सेना प्रमुख और केंद्र को नोटिस
जस्टिस मिनी पुष्करणा ने प्रतिवादियों से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 अगस्त, 2026 की तारीख तय की। यह याचिका भारत सरकार, सेना प्रमुख और मिलिट्री सेक्रेटरी के खिलाफ 'कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट' (न्यायालय की अवमानना अधिनियम) के तहत दायर की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि AFT के 2 अप्रैल और 15 मई, 2026 के आदेशों की जानबूझकर अनदेखी की गई।



























































