Karur Stampede पीड़ितों को बड़ी राहत, Supreme Court ने Madras High Court के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक
जस्टिस जेबी पारदीवाला और के विनोद चंद्रन की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य और अन्य की याचिका पर तमिलनाडु के मुख्य सचिव और अन्य को नोटिस भी जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें तमिलनाडु सरकार के उस सरकारी आदेश (GO) को रद्द कर दिया गया था, जिसके तहत करूर भगदड़ त्रासदी के पीड़ितों के परिवारों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जानी थी।



























































