नितिन गडकरी को धमकी भरे फोन करने के मामले में अदालत ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत दो लोगों को दोषी ठहराया
दोनों फिलहाल नागपुर की केंद्रीय जेल में बंद हैं। अदालत ने उन्हें आईपीसी की धारा 385 और 387 (जबरन वसूली के लिए किसी व्यक्ति को जान से मारने या गंभीर चोट पहुंचाने का डर दिखाना), 506 (2) और 507 (आपराधिक धमकी), 34 (सामान्य इरादा), साथ ही यूएपीए की धारा 10 (गैरकानूनी संगठन का सदस्य होना), 13 (1) (गैरकानूनी गतिविधियों में भाग लेना) और 18 (आतंकवादी कृत्य करने की साजिश, उकसाना या प्रेरित करना) के तहत दोषी पाया।



























































