Madras High Court का बड़ा सवाल: मंदिरों में VIP Darshan क्यों? चर्च-मस्जिद में तो ऐसा नहीं होता
न्यायमूर्ति जी आर स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति वी लक्ष्मीनारायणन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि मंत्रियों और विधायकों को यह नहीं सोचना चाहिए कि वे जब चाहें मंदिर में जा सकते हैं और भगवान उनका इंतजार कर रहे होंगे। हमें वीआईपी दर्शन की आवश्यकता ही क्यों है? भगवान के सामने सब बराबर हैं। मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ ने राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता पी.वी. बालासुब्रमण्यम की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि सशुल्क वीआईपी दर्शन बंद करने से मंदिरों को राजस्व का नुकसान होगा।



























































