Madras High Court ने Karur Stampede पीड़ितों को नौकरी देने का सरकारी आदेश रद्द किया, Article 14 का हवाला
कोर्ट ने यह भी कहा कि इससे दूसरे लोगों के लिए भी ऐसी नौकरी की मांग करने का रास्ता खुल जाएगा। कोर्ट ने कहा कि कई अन्य लोग दूसरे सरकारी विभागों में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, और करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को नौकरी देकर दूसरों को नज़रअंदाज़ करना सही नहीं होगा।



























































