Mumbai Police ने पटाखों के नियमों को सख्त किया! 2 दिसंबर तक बिना लाइसेंस बिक्री, भंडारण और परिवहन पर पूर्ण रोक
आने वाले त्योहारों के मौसम और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ये पाबंदियां 3 नवंबर से 2 दिसंबर तक लागू रहेंगी। यह आदेश मुंबई पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत आने वाले बृहन्मुंबई क्षेत्र में लागू होगा। इस निर्देश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान बिना जरूरी पुलिस लाइसेंस लिए सार्वजनिक स्थानों पर व्यावसायिक बिक्री के लिए पटाखे बेच, रख, प्रदर्शित या उनका परिवहन नहीं कर सकता है।



























































