Delhi High Court का सख्त आदेश: CJP को 24 घंटे में हटाने होंगे Gaurav Bhatia के खिलाफ पोस्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने भाजपा नेता गौरव भाटिया द्वारा दायर 2 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के सदस्यों को सोशल मीडिया से विवादित पोस्ट 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने CJP सदस्यों के वकीलों के आश्वासन के बाद यह आदेश पारित किया, जिसमें भाटिया की तस्वीर और फर्जी बयान वाली पोस्ट शामिल थीं। यह फैसला सोशल मीडिया पर मानहानिकारक सामग्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गंभीरता को दर्शाता है।



























































