RBI ने महाराष्ट्र के मंत्री बाबासाहेब पाटिल को लातूर सहकारी बैंक बोर्ड से हटा दिया
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 10A(2A)(i) और 56 के तहत, कोऑपरेटिव बैंक का कोई भी डायरेक्टर, जिसने 1 अगस्त, 2025 (जिस तारीख को संबंधित संशोधन लागू हुआ) या उसके बाद 10 साल का लगातार कार्यकाल पूरा कर लिया है, वह पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो जाएगा।



























































