Social Media पर नाबालिगों के अकाउंट को लेकर Supreme Court का Centre को निर्देश, नियमों पर करें विचार
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से विचार करने को कहा है कि क्या 18 साल से कम उम्र के बच्चों को माता-पिता की सहमति के बिना सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से रोका जाना चाहिए। अदालत ने भारतीय अनुबंध कानून के तहत नियमों की संभावना तलाशने का सुझाव दिया। नाबालिगों की ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़ी इस याचिका पर सरकार विचार करेगी।



























































