प्रदर्शन भी होगा, आवाजाही भी चलेगी! Delhi Protest Case में Supreme Court के अहम निर्देश
दिल्ली में प्रदर्शनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को नियमों के तहत विरोध करने का अधिकार है। अदालत ने निर्देश दिया कि लोगों की आवाजाही और इंटरनेट सेवाएं रोकी नहीं जानी चाहिए तथा मेट्रो का संचालन पूरी तरह बंद न किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।



























































