प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिए गए लोगों को लेकर Supreme Court के निर्देश, वकीलों ने बताई पूरी बात
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिरासत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। अदालत ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को मौलिक अधिकार बताते हुए गैरकानूनी रूप से हिरासत में रखे लोगों को छोड़ने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने इंटरनेट सेवाएं, मेट्रो और ट्रेनों का संचालन सामान्य करने के आदेश दिए।



























































