Supreme Court का फैसला: Delhi-NCR में 7 और 8 नवंबर को केवल Green Crackers की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 7 और 8 नवंबर को तय समय-सीमा के साथ केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। इसके तहत सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। साथ ही अस्पतालों व शांत क्षेत्रों के 300 मीटर दायरे में पटाखे फोड़ने और पारंपरिक पटाखों पर रोक रहेगी।



























































