Sultanpur Court ने खारिज किया मानहानि केस, Rahul Gandhi के वकील ने फैसले का किया स्वागत
सुल्तानपुर की विशेष अदालत ने 2018 के आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को बरी कर दिया है। अदालत ने माना कि कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए बयान मानहानि के दायरे में नहीं आते और शिकायतकर्ता के पास कानूनी अधिकार नहीं था। राहुल गांधी के वकील और कांग्रेस ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है।



























































