Delhi CJP Protest के दौरान पुलिस कार्रवाई पर Supreme Court में सुनवाई, वकीलों ने क्या-क्या कहा?
10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई और हिरासत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने इंटरनेट बंद करने, प्रदर्शनकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार और आवागमन पर लगी पाबंदियों को अदालत में चुनौती दी। जस्टिस जयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने गंभीरता को देखते हुए सभी को पक्ष रखने का मौका दिया।



























































