Subhash Kapoor को Germany भेजने की तैयारी अटकी, Supreme Court ने HC के आदेश पर लगाई रोक
हाई कोर्ट ने माना था कि जर्मनी से प्रत्यर्पित किए जाने से पहले कथित तौर पर किए गए अन्य अपराधों के मामले में भारत में कपूर को हिरासत में रखना, जर्मन अधिकारियों की सहमति के बिना जारी नहीं रखा जा सकता। अमेरिकी नागरिक कपूर को 13 जुलाई 2012 को जर्मनी से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। यह मामला तमिलनाडु के उदयारपालयम पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 457 और 380 के तहत दर्ज मूर्ति चोरी के एक मामले से जुड़ा था। यह मामला तमिलनाडु और दक्षिण भारत के अन्य क्षेत्रों के मंदिरों से मूर्तियां चुराए जाने से संबंधित है।



























































