बिना क्लिनिकल ट्रायल दवा बिक्री पर Supreme Court सख्त, केंद्र और DCGI को लगाई फटकार
कंपनियां कोविड-19 महामारी के दौरान मिली आपातकालीन मंजूरियों के आधार पर ऐसा कर रही थीं, जिनकी समय-सीमा पहले ही खत्म हो चुकी थी। कोर्ट ने पूछा कि पिछले पांच सालों से रेगुलेटरी अधिकारी क्या कर रहे थे, जबकि यह दवा बिना किसी क्लिनिकल ट्रायल और रेगुलेटरी निगरानी के बेची जा रही थी। जब ये दवाएं बिना क्लिनिकल ट्रायल और अन्य जरूरी नियमों के बेची जा रही थीं, तब आपके अधिकारी पांच साल तक क्या कर रहे थे? क्या वे सो रहे थे या फिर उनकी जेबें गर्म की गई थीं?



























































