Bombay High Court ने Pune छात्रा पर FIR की रद्द, ऑपरेशन सिंदूर रीपोस्ट का था मामला
बॉम्बे हाई कोर्ट ने विवादित सोशल मीडिया पोस्ट रीपोस्ट करने पर पुणे की इंजीनियरिंग छात्रा के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी। अदालत ने कहा कि बिना किसी आपराधिक इरादे के युवावस्था की भूल को अपराध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि छात्रों के मामले में कार्रवाई का उद्देश्य सजा के बजाय सुधार होना चाहिए।



























































